राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया नियम: धांधली को रोकने के लिए शैक्षणिक योग्यता की जरूरत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) ने हाल ही में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए एक नया नियम लागू किया है. इस नए नियम के तहत, अब बिना उचित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले और फर्जी दस्तावेज आवेदन के साथ जमा किए गए आवेदन पहले ही निरस्त कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही, ऐसे आवेदकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. यह नया नियम धारावाहिक और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया ह. इसका मुख्य उद्देश्य धांधली और अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने की कोशिश करने वाले अज्ञात और अविश्वसनीय आवेदनों को निष्प्राण करना है.
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इस नए नियम के तहत, सभी आवेदकों को उचित शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक योग्यताओं का पूरा होना होगा। इसके अलावा, सभी आवेदकों को अपनी पहचान और पात्रता के संपर्क में सत्यापित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया निष्प्राण और निष्कर्ष हो. इस नए नियम के लागू होने से, भर्ती प्रक्रिया में न्याय और पारदर्शिता की स्थिति में सुधार होगा, जो सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों के बीच विश्वास को मजबूत करेगा.
इस संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि बीते दिनों हुई PTI और तृतीय श्रेणी शिक्षक सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की ओर से फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले सामने आए थे, जिसके बाद अब ये नया नियम लागू किया गया है. आगामी दिनों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 10 भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जा रही है. ऐसे में जिन अभ्यार्थियों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर आवेदन किया है, उन्हें एक अंतिम मौका दिया जा रहा है कि वो 26 अप्रैल से 2 मई के बीच अपनी एसएसओ आईडी से आवेदन वापस ले लें. इसके बाद भी यदि अभ्यर्थी नहीं चेतता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे अभ्यर्थियों की वजह से भर्ती परीक्षा होने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया में समय लग जाता है और योग्य अभ्यर्थियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है. साथ ही फर्जी दस्तावेज रखने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने से अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ती है और व्यवस्थाओं को लेकर परीक्षा पर अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ता है.
राजस्थान में आगामी दिनों में कई पदों पर सीधी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं, जिनमें फर्जी दस्तावेज़ पेश करने वाले अभ्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने से रोकने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। इनमें पशु परिचर, पर्यवेक्षक, सामाजिक न्याय अधिकारी, लिपिक, अनुदेशक, आदि पदों के लिए परीक्षाएं शामिल हैं।
आवेदन वापस नहीं लेने पर होगी कानूनी कार्रवाई: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारी
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव डॉ. बीसी. बधाल ने जानकारी दी कि बोर्ड ने 10 भर्तियों के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। इसमें वांछित योग्यता न होने या गलत सूचना प्रस्तुत करने के बावजूद भी निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र वापस नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉ. बीसी. बधाल ने आगे कहा कि बोर्ड नियमित रूप से विज्ञप्तियों को संशोधित कर रहा है ताकि उम्मीदवारों को सटीक और साफ जानकारी मिल सके। वह बोर्ड की सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित हैं और सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया निष्प्राण और निष्कर्ष हो।