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मनी लांड्रिंग केस : सत्येंद्र जैन को शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ में जाने की मिली छूट

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जैन को राहत के लिए शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ में जाने की छूट दे दी।

By Rajni 

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जैन को राहत के लिए शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ में जाने की छूट दे दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 18 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्वमंत्री का वजन 35 किलोग्राम घट गया है। वह कंकाल जैसे दिखाई देने लगे हैं और वह कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील नहीं आई काम

वहीं, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया। पीठ ने कोई विशिष्ट तारीख नहीं दी, लेकिन कहा कि जैन राहत के लिए शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में जैन की जमानत याचिका छह अप्रैल को खारिज कर दी थी।

अदालत ने गवाहों के इस दावे को संज्ञान में लिया था कि जैन कथित अपराध के मुख्य साजिशकर्ता और वित्त पोषक थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं। ईडी ने सीबीआई द्वारा 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जैन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उन्हें धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

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