मेरठ के मुंडाली ग्राम रछोती के जैद (35) पुत्र जुबैर को मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में सऊदी अरब की क्रिमिनल कोर्ट मक्का ने मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने जैद को अपना पक्ष रखने को कहा है।
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मेरठ। मेरठ के मुंडाली ग्राम रछोती के जैद (35) पुत्र जुबैर को मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में सऊदी अरब की क्रिमिनल कोर्ट मक्का ने मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने जैद को अपना पक्ष रखने को कहा है। एसएसपी मेरठ को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि यदि परिवार के लोग पैरवी करना चाहते हैं तो वह कोर्ट में संपर्क कर सकते है।
जैद को सजा-ए-मौत की सजा सुनाए जाने के बाद परिजनों का बुरा हाल है। जैद के पिता जुबैर और मां रिहाना का कहना है कि बेटे के साथ ये क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सात भाइयों में जैद दूसरे नंबर का है। जैद के बड़े भाई नईम भी सऊदी अरब में कार चालक हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि पहले जो गाड़ी वह चलाता था उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद कंपनी ने उस पर रिकवरी का नोटिस दे दिया था। जिसके बाद जैद एक पुलिसकर्मी की निजी कार चला रहा था। इसी दोरान जैद पर 700 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुए थे, जिसके बाद 15 जनवरी 2023 से वह जेल में बंद है।
मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि भारतीय काउंसलिंग जो कि सऊदी अरब में स्थित है उनके द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया जो जनपद मेरठ की पुलिस को प्राप्त हुआ जनपद जिला आधिकारिक द्वारा उसमें उल्लेखित था कि जैद जो की मुंडाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है उसे मक्का के कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया है मादक पदार्थों की तस्करी में सऊदी अरब ने ये उल्लेखित किया कि उनके परिवार जनों को सूचित किया जाए और यदि चाहते हैं तो अभी नहीं संबंधित कोर्ट के समर्थ पर प्रस्तुत कर सकते हैं और इसी संबंध में कल उनके परिजनों को सूचित किया गया और वहां उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया,