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गोरखपुरः रंगदारी मांगने के आरोप में माफिया अजीत शाही गया जेल

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने गोरखपुर के माफिया अजीत शाही को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब अगली पेशी 14 दिन बाद कोर्ट में होगी।

By Rajni 

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गोरखपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने गोरखपुर के माफिया अजीत शाही को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब अगली पेशी 14 दिन बाद कोर्ट में होगी।

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शाही के खिलाफ शाहपुर थाने में रंगदारी और धमकाने के मामले में केस दर्ज है। उधर, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा जांची। क्योंकि, माफिया वकील के पोशाक में ही हाजिर हुआ था। इस वजह से एक-एक बिंदु को एसएसपी ने देखा और अधिवक्ताओं से बातचीत की।

क्राइम ब्रांच और पुलिस की पांच टीमें आरोपियों की तलाश में थीं

रेलवे कोऑपरेटिव बैंक में घुसकर कर्मचारियों को धमकाने के मामले में 12 मई को अजीत शाही, अनिल सिंह विशेन व अन्य पर बैंक के सहायक सचिव धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज कराया था। क्राइम ब्रांच के साथ ही पुलिस की पांच टीमें आरोपियों की तलाश में लगी थीं। लेकिन इसी बीच वकील के पोशाक में 18 मई को माफिया कोर्ट में हाजिर हो गया।

माफिया अजीत शाही के जेल पहुंचने के बाद बैंक में हुए विवाद के मामले में शाहपुर पुलिस उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में गई थी। कोर्ट की अर्जी पर उसकी तलबी गुरुवार को की गई थी। इसी दौरान पुलिस की ओर से रिमांड की अर्जी दी गई।

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कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को मंजूर करते हुए माफिया को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शाहपुर थाने में दर्ज केस में पुलिस ने कोर्ट में रिमांड की अर्जी दी थी। कोर्ट ने अर्जी को मंजूर करते हुए शाहपुर के केस में रिमांड पर लेकर 14 दिन के लिए जेल भेजा है।

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