जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि जौनपुर MP/MLA कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया।
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प्रयागराज। जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि जौनपुर MP/MLA कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह अब जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन 7 साल की सजा के चलते धनंजय सिंह चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। अब सजा के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।
गौरतलब है कि जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक अन्य साथी को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण मामले में सात साल की सज़ा और जुर्माना लगाया है।
हाईकोर्ट में धनंजय सिंह की तरफ से सज़ा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी। गुरुवार को धनंजय सिंह की अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ैसले को सुरक्षित रख लिया था। धनंजय सिंह को जौनपुर MP/MLA कोर्ट से सजा होने के बाद BSP के टिकट पर उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में हैं।