जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम भिलाई में प्रेमिका ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलाकर प्रेमी राजेश देवांगन की हत्या कर दी थी। जिस पर धारा 302 के तहत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम भिलाई में प्रेमिका ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलाकर प्रेमी राजेश देवांगन की हत्या कर दी थी। जिस पर धारा 302 के तहत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने बताया कि बलौदा थाने में भीम प्रसाद देवांगन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मृतक राजेश देवांगन की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। जिस पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस दौरान आरोपी रथराम कुर्रे और रेशमा खूंटे को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की।
आरोपी महिला रेशमा खूंटे ने बताया की मृतक राजेश देवांगन और उसके बीच अवैध संबंध था। मृतक राजेश कुछ दिनों से बार-बार मिलने के लिए बुलाया करता था। नहीं मिलने पर घरवालों को अवैध संबंध की जानकारी देने की धमकी देता था, जिससे परेशान होकर उसने अपने रिश्तेदार रथराम कुर्रे के साथ मिलकर मारने की योजना बनाई और 15 फरवरी को पैडगरी रास्ता भिलाई में बुलाया।
रथराम कुर्रे ने टांगी से उसके सिर, चेहरे और गले में कई बार हमला कर उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर न्यायालय पेश किया गया था।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपी रेशमा खूंटे (27) और रथराम खूटें (40) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी गई है।