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नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

यूपी के संभल जिले में पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा दी है। इसके अलावा 10 हजार जुर्माना भी लगाया है।

By HO BUREAU 

Updated Date

संभल। यूपी के संभल जिले में पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा दी है। इसके अलावा 10 हजार जुर्माना भी लगाया है।

पढ़ें :- UP: संभल हिंसा मामले में सपा सांसद और विधायक के बेटे पर FIR, 25 गिरफ्तार, पांच की मौत, प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात  

घटना संभल जिले के चंदौसी नखासा थाना इलाके की है, जहां एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री से छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। केस का पाक्सो कोर्ट में ट्रायल हुआ, जहां कोर्ट ने आरोपी को दोषी पायाष। दोषसिद्ध युवक को कोर्ट ने पांच साल की सजा दी है तथा 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने सरकार की ओर से केस लड़ा था।

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