सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। SC ने कहा कि EVM से ही चुनाव होंगे। बैलेट से चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। इसके साथ ही VVPAT से हर वोट के सत्यापन की मांग वाली अर्जियां भी खारिज कर दी।
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। SC ने कहा कि EVM से ही चुनाव होंगे। बैलेट से चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। इसके साथ ही VVPAT से हर वोट के सत्यापन की मांग वाली अर्जियां भी खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को सील कर दिया जाना चाहिए और उसे कम से कम 45 दिनों के लिए रखा जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा निर्देश यह है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों के ऐलान के बाद EVM के माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम को पाने का विकल्प होगा।
इसके लिए उम्मीदवार को नतीजों के एलान के सात दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। इसका खर्च भी उम्मीदवार को खुद को उठाना होगा। इससे पहले दो दिन की लगातार सुनवाई के बाद पीठ ने 18 अप्रैल को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, बुधवार को शीर्ष कोर्ट ने इस मामले को फिर से सूचीबद्ध किया था। तब शीर्ष कोर्ट ने अदालत से चुनाव आयोग से कुछ बातों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।