बस्ती जिले में चार साल की मासूम से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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लखनऊ। बस्ती जिले में चार साल की मासूम से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
तीन अक्तूबर 2019 को नगर बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला विनोद गिरी उर्फ फागू ने चार साल की मासूम को दुर्गा पूजा पंडाल के पास से बहला फुसलाकर सूनसान जगह पर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।
घटना की जानकारी होने पर परिजनों की ओर से नगर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके बाद पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में शनिवार को अदालत का फैसला आया।