छत्तीसगढ़ के कांकेर के परलकोट जलाशय से मोबाइल फोन के लिए पानी निकलने वाले फूड इंस्पेक्टर को रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है।
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कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर के परलकोट जलाशय से मोबाइल फोन के लिए पानी निकलने वाले फूड इंस्पेक्टर को रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है।
विभागीय जांच के अनुसार 53092 रुपये की रिकवरी फूड इंस्पेक्टर से की जाएगी। 10 दिन के अंदर राशि जमा करने को कहा गया है। जल संसाधन उप संभाग कापसी ने यह रिकवरी नोटिस जारी किया है।
नोटिस में क्या कहाः 21मई को परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर में भरे पानी में मोबाइल गिरने के बाद बिना विभाग के सीनियर अधिकारी की अनुमति के डीजल पंप लगाकर पानी निकाला गया।
निजी स्वार्थ के लिए 4104 घन मीटर पानी व्यर्थ बहाया गया। जिसका विभाग की जलदर के रु.10.50/- प्रति घन मीटर की दर से रू. 43002/- और बिना अनुसार चार्ज अनुमति के जल व्यर्थ पर दण्ड राशि रू. 10000/- कुल राशि रु 43000/- + रु.10000/- रु.53092/- निर्धारित की गई है, जिसे 10 दिन के अंदर जमा करना है।