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देशभर के जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष के 162 और सदस्यों के 427 पद खाली, जल्द भरने के निर्देश

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने देश भर के जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियों की वर्तमान स्थिति पर समीक्षा बैठक बुलाई। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों, निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

By HO BUREAU 

Updated Date

नई दिल्ली। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने देश भर के जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियों की वर्तमान स्थिति पर समीक्षा बैठक बुलाई। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों, निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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सचिव डीओसीए ने कहा कि यह जरूरी है कि रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता विवादों/मामलों को तुरंत और कुशलता से संभाला जाए। उन्होंने देशभर में उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मालूम हो कि देशभर के जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष के 162 और सदस्यों के 427 पद खाली पड़े हैं।

कार्रवाई के लिए यह आह्वान सरकार की यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का अनुसरण करता है कि उपभोक्ता शिकायतों का तेजी से और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए। सचिव ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से इन भूमिकाओं को भरने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, यह देखते हुए कि उपभोक्ता आयोगों की प्रभावी कार्यप्रणाली उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और सेवा मानकों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बैठक में देश भर में रिक्ति डेटा के गहन विश्लेषण की सुविधा प्रदान की गई।

अक्टूबर 2024 तक जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग दोनों में अध्यक्ष और सदस्य के पदों पर महत्वपूर्ण रिक्तियाँ बनी हुई हैं। राज्य आयोगों में अध्यक्ष के कुल 18 और सदस्यों के 56 पद खाली हैं। इसी तरह देशभर के जिला आयोगों में अध्यक्ष के 162 और सदस्यों के 427 पद खाली पड़े हैं. यह भी देखा गया कि सभी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियां पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गई हैं।

सचिव (सीए) ने उपभोक्ता आयोगों में इन बढ़ती रिक्तियों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से तेजी से कार्य करने और इस चुनौती का समाधान करने का आग्रह किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के सक्षम प्रावधानों का संदर्भ देते हुए और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अधिनियम, 2019 की धारा 32 के प्रावधानों पर ध्यान आकर्षित किया, जो किसी अन्य जिला आयोग को अतिरिक्त प्रभार सौंपने की अनुमति देता है।

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यदि आवश्यक हो, ताकि जिला उपभोक्ता आयोग क्रियाशील रहें। बैठक के परिणामस्वरूप इस विषय पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सार्थक बातचीत हुई।  इस बात पर आम सहमति थी कि सुनवाई में देरी से बचने और मामले के बैकलॉग को कम करने के लिए रिक्तियों को भरना आवश्यक है, जो उपभोक्ता न्याय को प्रभावित करता है। मंत्रालय उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियों को भरने के लिए एक कुशल, उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल देश भर में दक्षता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ उपभोक्ता निवारण तंत्र को मजबूत करने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

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